कौन देता है
दवा बेचने का लाइसेंस State Licensing Authority — राज्य का Drugs Control Department — Drugs and Cosmetics Act, 1940 और उसके 1945 के Rules के तहत देता है। कई राज्य ऑनलाइन अर्ज़ी लेते हैं।
कौन सा लाइसेंस
अर्ज़ी Form 19 में दी जाती है। रिटेल बिक्री के लिए मेडिकल स्टोर के पास आम तौर पर दो लाइसेंस होते हैं:
- Form 20 — Schedule C, C1 और X के बाहर की दवाइयाँ
- Form 21 — Schedule C और C1 की दवाइयाँ, जैसे वैक्सीन और इंसुलिन
- Schedule X की दवाइयों के लिए अलग लाइसेंस
- होलसेल के अपने लाइसेंस (Form 20B और 21B)
आम तौर पर क्या माँगा जाता है
हर राज्य अपनी चेकलिस्ट देता है। उसमें अक्सर होता है:
- अर्ज़ी और भरी हुई फ़ीस
- जगह का सबूत — मालिकाना कागज़ या किराया-नामा — और क्षेत्रफल के साथ नक्शा
- फ़ार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट और नियुक्ति
- मालिक, पार्टनर या डायरेक्टर का पहचान और पते का सबूत
- पार्टनरशिप डीड या कंपनी के कागज़, अगर हों
- फ़्रिज और रखरखाव की जानकारी
इंस्पेक्शन
लाइसेंस से पहले ड्रग इंस्पेक्टर दुकान, रखरखाव और फ़ार्मासिस्ट देखने आते हैं। दुकान वैसी तैयार रखिए जैसी चलेगी: रैक, फ़्रिज और फ़ार्मासिस्ट मौजूद।
मिलने के बाद
लाइसेंस दुकान में लगाइए। खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड रखिए, पर्चे वाली दवा सिर्फ़ पर्चे पर बेचिए, और Schedule H1 रजिस्टर रखिए। नया फ़ार्मासिस्ट या नई जगह जैसे बदलाव की सूचना विभाग को दीजिए।
लाइसेंस चालू रखना
2017 में Rules में बदलाव के बाद बिक्री का लाइसेंस हर पाँच साल में रिन्यू नहीं होता; हर पाँच साल रिटेंशन फ़ीस भरते रहने तक चालू रहता है। देर से भरने पर जुर्माना लगता है — अपने राज्य की मौजूदा फ़ीस और तारीख़ देख लीजिए।
यह दुकान मालिकों के लिए सार है, कानूनी सलाह नहीं। फ़ॉर्म, फ़ीस और कागज़ राज्य के हिसाब से अलग होते हैं और बदलते हैं; आख़िरी बात आपके राज्य के Drugs Control Department की है।
MedBox24 में यह कैसे होता है